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मूल निवास का प्रमाण-पत्र का प्रारूप
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नोट :- |
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केवल उन अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, जो उत्तर
प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से हाईस्कूल
अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
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निम्न प्रमाण-पत्र उस जिले के जिलाधीश/अतिरिक्त जिला
अधिकारी/परगना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जिस जिले का छात्र मूल
निवासी है।
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प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी....................................................................पुत्र/पुत्री श्री........................................ग्राम/मोहल्ला................................... डाकखाना..............................थाना.......................................तहसील...................................... जिला......................................के मूल निवासी हैं।
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दिनांक
:....................... |
हस्ताक्षर |
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स्थान
:......................... |
नाम............................................ |
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जिलाधीश/अतिरिक्त जिलाधिकारी/परगनाधिकारी
कोर्ट की मुहर |
पीछे |