: :     प्रवेश शुल्क

शासनादेश संख्या : 1587/16-प्रा०शि०-3-03-246(बी)/91 दिनांक 20 जून, 2003 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित क्षेत्र की पालीटेक्निक तथा अन्य संस्थाओं में प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है।

शासनादेश के अनुसार राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं एवं राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यरत अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में सभी सीटों पर एवं सभी पाठ्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक छात्र से निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है :-
 

शिक्षण शुल्क

रू० 6.000/- प्रति वर्ष

छात्र निधि शुल्क

रू० 3,350/- प्रति वर्ष

कुल योग

रू० 9,350/- प्रति वर्ष


छात्र निधि शुल्क में छात्रावास शुल्क, शैक्षिक शुल्क एवं प्रतिभूति सम्मिलित हैं। जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है अथवा जिन छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, उनसे छात्र निधि शुल्क रू० 3,350/- के स्थान पर केवल रू० 1,450/- लिये जायेंगे।

 

शासनादेश संख्या : 1588/16-प्रा०शि०-3-03-246(बी)/91 दिनांक 20 जून, 2003 के द्वारा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक एवं अन्य संस्थाओं में नि:शुल्क एवं सशुल्क सीटों की व्यवस्था शिक्षण सत्र 2003-2004 से समाप्त कर दी गयी है तथा सभी सीटों पर समस्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक छात्र से निम्नानुसार शुल्क लिया जाना निर्धारित किया गया है :-
 

शिक्षण शुल्क

रू० 12,000/- प्रति वर्ष

विकास शुल्क

रू० 1,000/- प्रति वर्ष

अन्य शुल्क (छात्र निधि शुल्क)

रू० 1,500/- प्रति वर्ष

कुल योग

रू० 14,500/- प्रति वर्ष


उक्त के अतिरिक्त छात्रों से प्रवेश के समय रू० 1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) की धनराशि प्रतिभूति के रूप में ली जायेगी, जो पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के समाप्त होते ही सम्बन्धित छात्र को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

उक्त शुल्क में छात्रावास शुल्क तथा परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। छात्रावास शुल्क निजी पालीटेक्निक संस्था द्वारा स्वयं निर्धारित किया जायेगा। प्रवेश शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।